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हाईकोर्ट ने कहा, एएनएम भर्ती के लिए जिलेवार लें विकल्प
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Mon, 01 May 2017 07:49 PM IST
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राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि एएनएम भर्ती-2016 में चयन के लिए विज्ञापन जारी कर हर जिले के पदों का विवरण दिया जाए। इसके साथ ही अभ्यर्थियों से नियुक्ति के लिए जिलेवार विकल्प मांगा जाए, ताकि उचित अभ्यर्थी का चयन हो सके।
न्यायाधीश केएस अहलुवालिया की एकलपीठ ने यह आदेश शर्मिला कुमारी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि एएनएम भर्ती-2016 के 18 सौ पदों के लिए चिकित्सा विभाग ने गत वर्ष आवेदन मांगे थे। पहले चयन के लिए राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट बनाई जा रही थी, लेकिन बाद में पूर्णपीठ के अदालती आदेश के आधार पर जिला स्तरीय मेरिट लिस्ट बनाई गई। जिसके चलते अभ्यर्थी के गृह जिले के आधार पर नियुक्तियां देने का प्रावधान किया।
याचिका में कहा गया कि किसी भी अभ्यर्थियों को निवास के आधार पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती। जिलेवार मेरिट लिस्ट बनाने से उच्च वरीयता वाले अभ्यर्थी नियुक्तियों से वंचित हो रहे हैं। ऐसे में राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट बनाकर ही नियुक्ति दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने जिलेवार पदों की जानकारी सार्वजनिक कर अभ्यर्थियों से जिलेवार विकल्प मांगने के आदेश दिए हैं।
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न्यायाधीश केएस अहलुवालिया की एकलपीठ ने यह आदेश शर्मिला कुमारी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि एएनएम भर्ती-2016 के 18 सौ पदों के लिए चिकित्सा विभाग ने गत वर्ष आवेदन मांगे थे। पहले चयन के लिए राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट बनाई जा रही थी, लेकिन बाद में पूर्णपीठ के अदालती आदेश के आधार पर जिला स्तरीय मेरिट लिस्ट बनाई गई। जिसके चलते अभ्यर्थी के गृह जिले के आधार पर नियुक्तियां देने का प्रावधान किया।
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याचिका में कहा गया कि किसी भी अभ्यर्थियों को निवास के आधार पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती। जिलेवार मेरिट लिस्ट बनाने से उच्च वरीयता वाले अभ्यर्थी नियुक्तियों से वंचित हो रहे हैं। ऐसे में राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट बनाकर ही नियुक्ति दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने जिलेवार पदों की जानकारी सार्वजनिक कर अभ्यर्थियों से जिलेवार विकल्प मांगने के आदेश दिए हैं।
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