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सिपाही से वसूली के खिलाफ आपत्तियों को करें तय: हाईकोर्ट
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Sat, 04 Nov 2017 07:19 PM IST
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राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कॉन्सटेबल के शिक्षक पद पर चयन के बाद पुलिस विभाग की ओर से निकाली गई वसूली के मामले में कहा है कि विभाग याचिकाकर्ता की आपत्तियों को जल्द से जल्द तय करें।
न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश सुनील कुमार मीणा की ओर से दायर याचिका का निस्तारण करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता एनके मीणा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का पुलिस कॉन्सटेबल भर्ती में चयन हुआ था। इसके बाद याचिकाकर्ता का चयन शिक्षक पद पर होने के कारण उसने कॉन्स्टेबल पद से रिलीव होना चाहा, लेकिन विभाग ने उस पर करीब डेढ़ लाख रुपए की रिकवरी निकाल दी। जिसे चुनौती देते हुए कहा गया कि पूर्व में हाईकोर्ट ऐसी रिकवरी पर रोक लगा चुका है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पुलिस विभाग को याचिकाकर्ता की ओर से पेश आपत्तियों को तय करने के आदेश दिए हैं।
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न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश सुनील कुमार मीणा की ओर से दायर याचिका का निस्तारण करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता एनके मीणा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का पुलिस कॉन्सटेबल भर्ती में चयन हुआ था। इसके बाद याचिकाकर्ता का चयन शिक्षक पद पर होने के कारण उसने कॉन्स्टेबल पद से रिलीव होना चाहा, लेकिन विभाग ने उस पर करीब डेढ़ लाख रुपए की रिकवरी निकाल दी। जिसे चुनौती देते हुए कहा गया कि पूर्व में हाईकोर्ट ऐसी रिकवरी पर रोक लगा चुका है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पुलिस विभाग को याचिकाकर्ता की ओर से पेश आपत्तियों को तय करने के आदेश दिए हैं।
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