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सिपाही से वसूली के खिलाफ आपत्तियों को करें तय: हाईकोर्ट

Sat, 04 Nov 2017 07:19 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Sat, 04 Nov 2017 07:19 PM IST
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rajasthan highcourt asked police department on a plea by a constable
डेमो इमेज - फोटो : Internet
राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कॉन्सटेबल के शिक्षक पद पर चयन के बाद पुलिस विभाग की ओर से निकाली गई वसूली के मामले में कहा है कि विभाग याचिकाकर्ता की आपत्तियों को जल्द से जल्द तय करें। 
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न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश सुनील कुमार मीणा की ओर से दायर याचिका का निस्तारण करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता एनके मीणा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का पुलिस कॉन्सटेबल भर्ती में चयन हुआ था। इसके बाद याचिकाकर्ता का चयन शिक्षक पद पर होने के कारण उसने कॉन्स्टेबल पद से रिलीव होना चाहा, लेकिन विभाग ने उस पर करीब डेढ़ लाख रुपए की रिकवरी निकाल दी। जिसे चुनौती देते हुए कहा गया कि पूर्व में हाईकोर्ट ऐसी रिकवरी पर रोक लगा चुका है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पुलिस विभाग को याचिकाकर्ता की ओर से पेश आपत्तियों को तय करने के आदेश दिए हैं।
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