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रिकवरी वसूली पर रोक, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

Tue, 19 Dec 2017 08:09 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर 
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर  Updated Tue, 19 Dec 2017 08:09 PM IST
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Rajasthan high court rejecting recovery seeks response from the government
अदालत। - फोटो : amar ujala
राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक के खिलाफ जारी रिकवरी वसूली के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार और शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश वीएस सिराधना की खंडपीठ ने यह आदेश प्रभुदयाल जाट की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
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याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता 1986 में वरिष्ठ अध्यापक नियुक्त हुआ था। वहीं उसे 9 नवंबर 2004 को वरिष्ठ वेतनमान का लाभ दिया गया। विभाग की ओर से उसे प्रिंसिपल बनाने के बाद तीस साल की सेवा पूरी होने पर एसीपी का लाभ दिया गया, लेकिन इसे देने से पहले विभाग ने पूर्व में दिए गए वरिष्ठ वेतनमान को गलत देना बताकर रिकवरी निकाल दी।
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विभाग की ओर से गत 23 नवंबर को आदेश जारी कर रिकवरी वसूलने के निर्देश भी दिए गए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने रिकवरी आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। 
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