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Rajasthan: नियुक्ति प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने पर राज्यपाल ने जताई नाराजगी, CM गहलोत से मांगा स्पष्टीकरण

Thu, 16 Feb 2023 10:46 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: अरविंद कुमार Updated Thu, 16 Feb 2023 10:46 PM IST
सार

राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य सरकार के स्तर पर विभिन्न आयोगों, निगमों, बोर्ड के गठन और अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए सीएम गहलोत को पत्र लिखा है।

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Rajasthan Governor Kalraj Mishra sought clarification from CM Gehlot regarding appointment procedures
राज्यपाल कलराज मिश्र और सीएम अशोक गहलोत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राज्यपाल कलराज मिश्र ने पत्र लिखकर सीएम गहलोत से नाराजगी जताई है। प्रदेश के अलग-अलग आयोगों, निगमों और बोर्ड के गठन सहित अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं करने पर राज्यपाल ने नाराजगी जताई है। साथ ही इन संस्थाओं में पदाधिकारियों की नियुक्ति में संबंधित एक्ट, रूल्स में दिए गए प्रोविजन और तय नियुक्ति प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर भी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने के भी निर्देश दिए हैं।

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राज्यपाल मिश्र ने इस संबंध में हाल ही में जारी नियुक्ति आदेशों में राजभवन स्तर पर किसी प्रकार का कोई अनुमोदन प्राप्त किए बगैर नियुक्ति आदेश जारी किए जाने पर भी नाराजगी जताई है। राज्यपाल मिश्र ने मुख्यमंत्री गहलोत को लिखे पत्र में इसे गंभीरता से लेने और प्रकरण में स्थिति स्पष्ट किए जाने के निर्देश दिए हैं।
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पे एंड अकाउंट ऑफिस सिस्टम लागू करने के संबंध में भी जवाब मांगा...
राज्यपाल मिश्र ने पे एंड अकाउंट ऑफिस सिस्टम लागू करने के संबंध में भी सीएम से जवाब मांगा है। उन्होंने संविधान के आर्टिकल 150 और डीपीसी एक्ट 1971 के सेक्शन 10 के रेफरेंस में डीटेल परीक्षण करवाने के भी सीएम को निर्देश दिए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वर्तमान में लागू ट्रेजरी सिस्टम के स्थान पर पे एण्ड अकाउंट ऑफिस सिस्टम लागू करने के संबंध में विस्तृत जानकारी चाही है।
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राज्यपाल ने वर्तमान में लागू ट्रेजरी सिस्टम के स्थान पर पे एंड अकाउंट ऑफिस सिस्टम के संबंध में उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से प्राप्त नौ फरवरी 2023 के पत्र की कॉपी भेजकर संविधान के अनुच्छेद 150 और डीपीसी एक्ट 1971 के सेक्शन 10 के संदर्भ में विस्तृत परीक्षण कर राज्य सरकार की मंशा से अवगत कराने के भी निर्देश दिए हैं।

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