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आयोगों के पद भरने के लिए सरकार ने मांगा समय
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Mon, 04 Sep 2017 07:58 PM IST
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- फोटो : Internet
राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार को आयोगों और अधिकरणों में चल रहे खाली पदों को भरने के लिए राज्य सरकार ने एक बार फिर समय मांगा है। इस पर अदालत ने कहा कि दो साल में भी राज्य सरकार पदों को नहीं भर पाई। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर तक टाल दी।
न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश इन्द्रजीतसिंह की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान न्याय मित्र प्रतीक कासलीवाल ने अदालती आदेश की पालना में शपथ पत्र पेश किया। जिसमें कहा गया कि राज्य उपभोक्ता आयोग सहित विभिन्न जिला उपभोक्ता मंचों, वक्फ अधिकरण, आरपीएससी और राजस्थान सिविल सेवा अपीलय अधिकरण में सदस्यों के पद खाली चल रहे हैं। इसके अलावा ओबीसी आयोग सहित कुछ आयोगों की वेबसाइट नहीं है। जबकि कुछ आयोगों की वेबसाइट में अधूरी जानकारी दी गई है। शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने राज्य सरकार को पद भरने के लिए 9 अक्टूबर तक का समय दिया है।
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न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश इन्द्रजीतसिंह की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान न्याय मित्र प्रतीक कासलीवाल ने अदालती आदेश की पालना में शपथ पत्र पेश किया। जिसमें कहा गया कि राज्य उपभोक्ता आयोग सहित विभिन्न जिला उपभोक्ता मंचों, वक्फ अधिकरण, आरपीएससी और राजस्थान सिविल सेवा अपीलय अधिकरण में सदस्यों के पद खाली चल रहे हैं। इसके अलावा ओबीसी आयोग सहित कुछ आयोगों की वेबसाइट नहीं है। जबकि कुछ आयोगों की वेबसाइट में अधूरी जानकारी दी गई है। शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने राज्य सरकार को पद भरने के लिए 9 अक्टूबर तक का समय दिया है।
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