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ट्रेन में जहरखुरानी कर नकदी व जेवरात लूटने वाले को सजा

Tue, 06 Jun 2017 04:28 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर 
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर  Updated Tue, 06 Jun 2017 04:28 PM IST
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Punishment for poison and cash for jewelery robbery in train in ajmer
नकदी व जेवरात लूटने वाले को सजा - फोटो : Amar Ujala
साबरमती एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे परिवार को जहरखुरानी का शिकार बनाकर लूट करने वाले आरोपी को अदालत ने सजा सुनाई। आरोपी को दस साल के कठोर कारावास और 15 हजार रूपए के जुर्माने से दण्डित किया गया। 
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अपर लोक अभियोजक महेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि गुजरात के जामनगर निवासी मयंक पायड़ा ने मेरठ में जीरो नम्बरी मुकदमा दर्ज करवाया था जिसमें बताया कि वह 21 सितम्बर को वह परिवार के साथ साबरमती ट्रेन से यात्रा कर रहा था। 
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इस दौरान अजमेर रेलवे स्टेशन के पास अशोक कुमार खुराना नामक व्यक्ति आया और उनसे बातचीत कर घुल—मिल गया। अशोक खुराना ने उन्हें व परिवार को खाने व पीने की वस्तुएं दी। जिन्हें खाते ही पूरा परिवार बेहोश हो गया। इसके बाद आरोपी अशोक और उसके साथी मुकेश सोनकर ने मिलकर पीड़ित परिवार के जेवरात व नगदी लूट ली। जीआरपी थाना पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर सह आरोपी मुकेश सोनकर को गिरफ्तार किया। 
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अदालत में चार्जशीट पेश होने के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह और 8 दस्तावेज करवाए गए जिसके आधार पर न्यायाधीश शिल्पा समीर ने आरोपी मुकेश सोनकर को दस साल के कठोर कारावास और 15 हजार के जुर्माने से दण्डित करने की सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक महेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि मुख्य आरोपी अशोक खुराना अब भी पुलिस गिरफ्त से दूर है। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में पुलिस जुटी हुई है।
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