फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Prior to the similarities as selected candidates, the compensation and seniority should be given

पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों के समान परिलाभ और वरिष्ठता दी जाए, हाईकोर्ट के आदेश

Mon, 02 Oct 2017 02:09 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Mon, 02 Oct 2017 02:09 PM IST
विज्ञापन
Prior to the similarities as selected candidates, the compensation and seniority should be given
डेमो इमेज
राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रधानाध्यापक भर्ती के दूसरे परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों को पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों के समान सेवा परिलाभ और वरिष्ठता देने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश सुरेशचन्द्र व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
विज्ञापन


याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने प्रधानाध्यापक पद के लिए आवेदन किया। जिसमें याचिकाकर्ता का चयन आरपीएससी की ओर से घोषित पुन: परिणाम में हुआ, लेकिन पूर्व में चयनित अन्य अभ्यर्थियों के समान परिलाभ व वरिष्ठता नहीं दी गई। जिसे चुनौती देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता को देरी से दी गई नियुक्ति में उसकी कोई गलती नहीं है। ऐसे में उन्हें भी पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों के समान लाभ दिया जाना चाहिए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों के समान सेवा परिलाभ व वरिष्ठता देने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed