फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Order to seized the chair of the managing director

प्रबंध निदेशक की कुर्सी कुर्क करने के आदेश

Thu, 06 Jul 2017 03:15 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Thu, 06 Jul 2017 03:15 PM IST
विज्ञापन
Order to seized the chair of the managing director
Demo Pic - फोटो : google
कोर्ट ने करंट लगने से मौत के मामले में क्षतिपूर्ति देने सबंधी मामले में आज सुनवाई की। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक की कुर्सी कुर्क करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन


एडीजे क्रम—5 ने मांगीलाल के दावे पर ये आदेश दिए। मामले के अनुसार बांदीकुई निवासी मांगीलाल की पत्नी छोटी देवी की वर्ष 2015 में खेत पर काम करते हुए करंट लगने से मौत हो गई थी। इसके बाद उसने क्षतिपूर्ति देने के लिए गुहार लगाई। जिस पर अदालत ने घातक दुर्घटना अधिनियम के तहत 7 लाख 1 हजार 800 रुपए की क्षतिपूर्ति राशि देने के विद्युत वितरण निगम को आदेश दिए। इसके लिए बाकायदा एक माह में भुगतान करने के लिए कहा गया। इसके बावजूद पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं किया गया।
विज्ञापन


ऐसे में एडीजे क्रम—5 ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक की कुर्सी कुर्क करने के आदेश दिए हैं। आदेश के अनुसार प्रबंध निदेशक की कुर्सी, टेबिल, पंखा और कंप्यूटर सहित अन्य सामान भी जब्त किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed