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स्कूल व्याख्याता की डीपीसी में शामिल करने के आदेश
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Sat, 03 Jun 2017 07:17 PM IST
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राजस्थान हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2011 के पुन: परिणाम में चयनित याचिकाकर्ता को स्कूल व्याख्याता की पदोन्नति डीपीसी में शामिल करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश गोपाललाल शर्मा की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2011 के जारी पुन: परिणाम में चयन हुआ था। उसके चयन से पूर्व कुछ अन्य अभ्यर्थियों को पूर्व में नियुक्तियां दी जा चुकी थी। विभाग की ओर से उसे स्कूल व्याख्याता की पदोन्नति डीपीसी के लिए कनिष्ठ माना जा रहा है, जबकि समान भर्ती में लगे दूसरे शिक्षकों को डीपीसी में शामिल किया जा रहा है। याचिका में कहा गया कि एक ही भर्ती में नियुक्त हुए अभ्यर्थियों को समान स्तर पर माना जाना चाहिए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थी को डीपीसी में शामिल करने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश गोपाललाल शर्मा की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2011 के जारी पुन: परिणाम में चयन हुआ था। उसके चयन से पूर्व कुछ अन्य अभ्यर्थियों को पूर्व में नियुक्तियां दी जा चुकी थी। विभाग की ओर से उसे स्कूल व्याख्याता की पदोन्नति डीपीसी के लिए कनिष्ठ माना जा रहा है, जबकि समान भर्ती में लगे दूसरे शिक्षकों को डीपीसी में शामिल किया जा रहा है। याचिका में कहा गया कि एक ही भर्ती में नियुक्त हुए अभ्यर्थियों को समान स्तर पर माना जाना चाहिए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थी को डीपीसी में शामिल करने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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