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आयु सीमा में छूट देकर नियुक्ति के आदेश

Thu, 04 May 2017 08:08 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Thu, 04 May 2017 08:08 PM IST
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Order of appointment by exemption in age limit
राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती-2013 में ऊपरी आयु सीमा पार करने वाले अभ्यर्थी को राहत देते हुए उसे नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश केएस अहलुवालिया की एकलपीठ ने यह आदेश हरिशंकर खटीक की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
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याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने पीटीआई भर्ती-2013 में एससी वर्ग में आवेदन किया था। मेरिट में आने के बाद उसे यह कहते हुए नियुक्ति से वंचित कर दिया कि वह ऊपरी आयु सीमा को पार कर चुका है। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता आयु सीमा से एक साल बड़ा है। राज्य सरकार की ओर से 2013 से पहले 2011 में भर्ती निकाली गई। यदि 2012 में भर्ती निकाली जाती तो याचिकाकर्ता भर्ती के पात्र होता। ऐसे में उसे नियुक्ति दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को आयु सीमा में छूट देकर नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं।
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