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JDA पर एक लाख का हर्जाना, दोषी अफसरों से वसूलने के आदेश

Fri, 03 Nov 2017 07:43 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Fri, 03 Nov 2017 07:43 PM IST
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One lakh damages on JDA, order to recover from defaulters
राजस्थान हाईकोर्ट ने गोपालपुरा की कृष्णा विहार कॉलोनी में हुए अतिक्रमण के मामले में जेडीए की ओर से 13 साल तक जवाब पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने जेडीए पर एक लाख रुपए का हर्जाना लगाते हुए इसकी वसूली दोषी अफसरों से कर पन्द्रह दिन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने जोन-5 के उपायुक्त के खिलाफ स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए अवमानना नोटिस जारी किए हैं।
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न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश कृष्णा विहार विकास समिति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता संजय शर्मा ने अदालत को बताया कि वर्ष 2002 में याचिकाकर्ता की ओर से अतिक्रमण को लेकर जेडीए कोर्ट में याचिका दायर की थी। जेडीए कोर्ट ने इस संबंध में जेडीए के संबंधित अधिकारी को विवाद तय करने को कहा था। कार्रवाई नहीं होने पर वर्ष 2004 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। जिसमें जेडीए की ओर से आज तक जवाब पेश नहीं किया गया।
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जेडीए की ओर से आज सुनवाई के दौरान जवाब पेश करने के लिए एक बार फिर समय मांगा गया। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए जेडीए पर एक लाख रुपए का हर्जाना लगा दिया। इसके अलावा आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं करने पर जोन-5 के उपायुक्त के खिलाफ स्वप्रेरित अवमानना का प्रसंज्ञान लिया है।
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