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नाबालिग बच्ची से दुराचार के मामले में आरोपी को एक साल में ही सजा
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Wed, 10 May 2017 06:08 PM IST
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- फोटो : google
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ब्यावर सदर थाना क्षेत्र में लगभग एक वर्ष पूर्व नाबालिग बच्ची के साथ जबरन दुराचार करने के माामले में न्यायालय ने सजा सुनाई। न्यायाधीश बृजमाधुरी शर्मा ने 22 वर्षीय आरोपी को आजीवन कारावाास की सजा और 50 हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया है।
अपर लोक अभियोजक महेन्द्र चौधरी ने बताया कि ब्यावर सदर थाना क्षेत्र के सैलातों का बाड़िया क्षेत्र में सुरेन्द्र सिंह रावत ने शौच के लिए गई नाबालिग बच्ची के साथ जबरन जंगल में ले जाकर दुराचार किया। बच्ची की आवाज सुनकर आए व्यक्ति ने उसे छुड़वाया।
पीड़िता बच्ची के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट पेश की। चौधरी ने बताया कि न्यायाधीश के समक्ष 7 गवाह और 18 दस्तावेज व एक आर्टिकल पेश किया गया। जिसके आधार पर आरोपी सुरेन्द्र को आजीवन कारावास व 50 हजार के जुर्माने से दंडित किया।
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वहीं न्यायाधीश बृज माधुरी शर्मा ने अपने निर्णय में टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्तमान समय में बच्चियों पर बढ़ते अपराधों को देखते हुए ऐसे आरोपियों को जल्द से जल्द सख्त सजा सुनानी चाहिए जिससे कि ऐसे अपराधों पर अंकुश लगे।
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अपर लोक अभियोजक महेन्द्र चौधरी ने बताया कि ब्यावर सदर थाना क्षेत्र के सैलातों का बाड़िया क्षेत्र में सुरेन्द्र सिंह रावत ने शौच के लिए गई नाबालिग बच्ची के साथ जबरन जंगल में ले जाकर दुराचार किया। बच्ची की आवाज सुनकर आए व्यक्ति ने उसे छुड़वाया।
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पीड़िता बच्ची के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट पेश की। चौधरी ने बताया कि न्यायाधीश के समक्ष 7 गवाह और 18 दस्तावेज व एक आर्टिकल पेश किया गया। जिसके आधार पर आरोपी सुरेन्द्र को आजीवन कारावास व 50 हजार के जुर्माने से दंडित किया।
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वहीं न्यायाधीश बृज माधुरी शर्मा ने अपने निर्णय में टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्तमान समय में बच्चियों पर बढ़ते अपराधों को देखते हुए ऐसे आरोपियों को जल्द से जल्द सख्त सजा सुनानी चाहिए जिससे कि ऐसे अपराधों पर अंकुश लगे।