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नाबालिग बच्ची से दुराचार के मामले में आरोपी को एक साल में ही सजा

Wed, 10 May 2017 06:08 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Wed, 10 May 2017 06:08 PM IST
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one held for attempting rape a minor in ajmer
Demo Pic - फोटो : google
ब्यावर सदर थाना क्षेत्र में लगभग एक वर्ष पूर्व नाबालिग बच्ची के साथ जबरन दुराचार करने के माामले में न्यायालय ने सजा सुनाई। न्यायाधीश बृजमाधुरी शर्मा ने 22 वर्षीय आरोपी को आजीवन कारावाास की सजा और 50 हजार रूपए के  जुर्माने से दंडित किया है। 
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अपर लोक अभियोजक महेन्द्र चौधरी ने बताया कि ब्यावर सदर थाना क्षेत्र के सैलातों का बाड़िया क्षेत्र में सुरेन्द्र सिंह रावत ने शौच के लिए गई नाबालिग बच्ची के साथ जबरन जंगल में ले जाकर दुराचार किया। बच्ची की आवाज सुनकर आए व्यक्ति ने उसे छुड़वाया। 
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पीड़िता बच्ची के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट पेश की। चौधरी ने बताया कि न्यायाधीश के समक्ष 7 गवाह और 18 दस्तावेज व एक आर्टिकल पेश किया गया। जिसके आधार पर आरोपी सुरेन्द्र को आजीवन कारावास व 50 हजार के जुर्माने से दंडित किया।
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वहीं न्यायाधीश बृज माधुरी शर्मा ने अपने निर्णय में टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्तमान समय में बच्चियों पर बढ़ते अपराधों को देखते हुए ऐसे आरोपियों को जल्द से जल्द सख्त सजा सुनानी चाहिए जिससे कि ऐसे अपराधों पर अंकुश लगे।
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