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जिला परिषद सीईओ और शिक्षाधिकारियों को अवमानना नोटिस
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Thu, 21 Sep 2017 06:52 PM IST
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राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत सहायक भर्ती-2017 में अदालती आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता की आपत्तियां तय नहीं करने पर जयपुर जिला परिषद के सीईओ और प्रारंभिक शिक्षाधिकारी सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी किए हैं।
न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश दाताराम वर्मा की ओर से दायर अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट ने गत 29 मई को आदेश जारी कर जिला परिषद सीईओ व अन्य की कमेटी गठित कर भर्ती के संबंध में याचिकाकर्ता की आपत्तियां तय करने को कहा था। याचिका में कहा गया कि अभी तक याचिकाकर्ता की आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया गया और नए सिरे से नियुक्तियां दी जा रही हैं। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश दाताराम वर्मा की ओर से दायर अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट ने गत 29 मई को आदेश जारी कर जिला परिषद सीईओ व अन्य की कमेटी गठित कर भर्ती के संबंध में याचिकाकर्ता की आपत्तियां तय करने को कहा था। याचिका में कहा गया कि अभी तक याचिकाकर्ता की आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया गया और नए सिरे से नियुक्तियां दी जा रही हैं। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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