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खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ते हैं बच्चे, नोटिस जारी
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Thu, 06 Apr 2017 01:49 PM IST
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की पालना से संबंधित याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट जयपुर में सुनवाई हुई। इस पर कोर्ट ने मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं।
जयपुर हाईकोर्ट में न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पालन नहीं होने पर लगाई जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान गोपीराम चौधरी द्वारा जनहित याचिका में बताया गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में हर छात्र को क्लास रूम में बैठने का अधिकार दिया गया। इसके बावजूद कई इसका उल्लंघन किया जा रहा है। हालात यह है कि बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठने का मजबूर हैं। इस पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा सचिव और डीईओ को नोटिस जारी किए हैं।
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जयपुर हाईकोर्ट में न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पालन नहीं होने पर लगाई जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान गोपीराम चौधरी द्वारा जनहित याचिका में बताया गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में हर छात्र को क्लास रूम में बैठने का अधिकार दिया गया। इसके बावजूद कई इसका उल्लंघन किया जा रहा है। हालात यह है कि बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठने का मजबूर हैं। इस पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा सचिव और डीईओ को नोटिस जारी किए हैं।
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