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राशन लेने के लिए आधार कार्ड दिखाने की नहीं पड़ेगी जरुरत, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Tue, 30 May 2017 01:43 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Tue, 30 May 2017 01:43 PM IST
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no need to show aadhar when one have ration card comments rajasthan highcourt
Demo Pic - फोटो : google
राशन सामग्री लेने के लिए आधार कार्ड दिखाए जाने ने सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने तर्क देते हुए कहा है कि जब उपभोक्ता के पास अपना राशन कार्ड है तो उसे आधार कार्ड दिखाने की क्या जरुरत है।
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बता दें कि गत 24 अप्रैल को ही सरकार ने आदेश जारी किए थे कि अब से उपभोक्ताओं को राशन सामग्री लेने के लिए आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा जिसपर मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्राजोग और न्यायाधीश एसपी शर्मा ने याचिकाकर्ता तैयब खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के फैसले को अवैध बताया और कहा कि हर किसी के पास आधार कार्ड हो ये जरुरी नहीं और ना ही इसे बनवाने की जरुरत है,ऐसे में राज्य सरकार का ये आदेश पूरी तरह से अवैध है जिसपर तुरंत रोक लगाई जाए। कोर्ट ने मुख्य सचिव और प्रमुख खाद्य सचिव को नोटिस जारी कर आदेशों की अनुपालना करने के निर्देश दिए हैं। 
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