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पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले को जमानत से इनकार

Tue, 08 Aug 2017 08:21 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Tue, 08 Aug 2017 08:21 PM IST
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no bail for pakistani jasoosi
जयपुर शहर के सत्र न्यायालय ने पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार आरोपी दीनू खां को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी पर देश के खिलाफ जासूसी करने का गंभीर आरोप है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।
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आरोपी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया कि उसे न्यायिक अभिरक्षा में करीब डेढ साल से अधिक का समय हो चुका है। इसके अलावा प्रकरण में अनुसंधान पूरा होकर आरोप पत्र पेश किया जा चुका है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। गौरतलब है कि सामरिक महत्व की सूचनाएं पाकिस्तान पहुंचाने के आरोप में जोधपुर निवासी आरोपी दीनू खां को 9 दिसंबर 2015 को गिरफ्तार किया गया था।
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