फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Minister Prakash Javadekar said about the Mumbai Blast

ये केंद्रीय मंत्री थे मुंबई ब्लास्ट के साक्षी, सलेम को मिली सजा तो ये बोले

Thu, 07 Sep 2017 06:09 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Thu, 07 Sep 2017 06:09 PM IST
विज्ञापन
 Minister Prakash Javadekar said about the Mumbai Blast
demo pic
अबू सलेम को सजा सुनाई गई तो एक केंद्रीय मंत्री को ब्लास्ट की तस्वीरें फिर से याद आ गईं। ये केंद्रीय मंत्री मुंबई ब्लास्ट के साक्षी रहे हैं, उन्होंने बड़े नजदीक से ब्लास्ट के विध्वंस को देखा है।
विज्ञापन


अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को आज विशेष टाडा अदालत ने सजा सुना दी है। इस सजा के बाद केंद्रीय मंत्री केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा कदम बताया।
विज्ञापन


केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज जयपुर में कहा कि अबू सलेम को उम्र कैद की सजा सुनाना आतंकवाद के खिलाफ बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त बम बलास्ट हुआ मैं उसका साक्षी था। एक अखबार के दफ्तर के नजदीक ही हमारा कार्यालय था। धमाके दिल दहला देने वाले थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि मुम्बई बम ब्लास्ट के बाद से ही आतंकवाद के खिलाफ बड़े कदम की जरूरत थी, अबू सलेम को उम्र कैद एक बड़ा कदम है।

ब्लास्ट के अनुभव किए शेयर

 Minister Prakash Javadekar said about the Mumbai Blast
abu salem
उन्होंने जयपुर में एक निजी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में कहा कि बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने इसके साथ ही मुंबई ब्लास्ट पर भी अपने अनुभव शेयर किए।

गौरतलब है कि 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट केस में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम सहित पांच अन्य दोषियों को विशेष टाडा कोर्ट ने सजा सुना दी है। सीबीआई ने पांच दोषियों में से तीन को मृत्युदंड और अबू सलेम सहित दो को उम्रकैद की सजा देने की मांग की थी। जिसके बाद कोर्ट ने अबू सलेम को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

इससे पहले मामले में सुनवाई करते हुए विशेष टाडा कोर्ट ने अबु सलेम और 5 आरोपियों को दोषी करार दिया था। इस मामले में सातवें आरोपी अब्दुल कय्यूम को कोर्ट ने पर्सनल बॉन्ड पर बरी कर दिया था। अबू सलेम को कोर्ट फांसी की सजा नहीं दे सकता है। उल्लेखनीय है कि 2005 में पुर्तगाल ने अबु सलेम को प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत को सौंपा था।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed