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सफाई से जुड़े सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी व अधिकारी को मिलेगा पुरस्कार

Thu, 01 Jun 2017 07:18 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Thu, 01 Jun 2017 07:18 PM IST
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Meeting in municipal corporation, decisions about cleanliness
निगम में बैठक के दौरान अधिकारी - फोटो : अमर उजाला
नगर निगम जयपुर के सभागार में सफाई व्यवस्था की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए गुरुवार को एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में महापौर अशोक लाहौटी ने सभी कर्मचारी-अधिकारियों को सफाई का काम मुस्तैदी करने के निर्देश दिए। महापौर ने कहा कि सफाई से संबंधित सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने सभी जोन उपायुक्तों से भी सफाई से जुड़ी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।
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महापौर डॉ. लाहोटी के निर्देशों के मुताबिक 91 वार्डों में 91 सफाई निरीक्षण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये समस्त अधिकारी अपने आवंटित वार्ड में प्रातः 6.30 से 9.00 बजे तक सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे। ये सफाई निरीक्षण अधिकारी वार्ड में जाकर सफाई से जुड़े हर तरह के काम की मॉनिटरिंग करेंगे। आयुक्त रवि जैन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफाई की मॉनिटरिंग को प्रभावी बनाने के लिए सभी अधिकारियों को सड़क पर उतरना होगा। उन्होंने कहा कि लोगों को सफाई के प्रति जागरुक करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि डिपो से कचरा उठने के बाद दुबारा कचरा न डले, यह सुनिश्चित किया जाए।
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डॉ. अशोक लाहोटी ने सभी दुकानदारों, व्यापारियों, फुटकर व्यापारियों से कहा है कि वे तुरन्त अपने-अपने प्रतिष्ठान पर 20-20 लीटर की क्षमता के दो ढक्कनदार डस्टबिन एक प्रतिष्ठान के अन्दर व एक प्रतिष्ठान के बाहर रखें तथा होटल, ढाबे, रेस्टोरेन्ट, ज्यूस, हलवाई, चाय वाले, सब्जी वाले 100-100 लीटर क्षमता के दो ढक्कनदार पात्र रखें। डस्टबिन्स 15 जून, 2017 तक नहीं रखे जाएंगे तो उनसे राज्य सरकार के आदेशानुसार 2000 रुपए  प्रतिदिन के हिसाब से कैरिंग चार्ज वसूल किया जाएगा तथा नियमानुसार प्रतिष्ठान को सीज की कार्यवाही की जाएगी।
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रवि जैन ने बताया कि प्लास्टिक कैरी बैग के बेचान, उपभोग, भंडारण करने पर दोषी पाए जाने वाले दुकानदार, व्यापारी के विरुद्ध पांच वर्ष की सजा अथवा एक लाख रुपए का जुर्माना अथवा दोनों साथ में किए जाने का कानूनी प्रावधान है। व्यापारी 15 जून प्लास्टिक कैरी बैग का बेचान/उपयोग या भण्डारण तुरन्त प्रभाव से बंद कर दें अन्यथा इस तिथि के पश्चात अभियान चलाया जायेगा तथा सीजर कार्यवाही की जाएगी।

 
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