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खुशखबर : एमडीएस यूनिवर्सिटी में भर्ती पर लगी रोक हटाई
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Wed, 24 May 2017 07:12 PM IST
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राजस्थान हाईकोर्ट ने एमडीएस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की भर्ती को हरी झंडी दे दी है। अदालत ने भर्ती पर लगी रोक को हटाते हुए इस संबंध में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया।
न्यायाधीश केएस अहलुवालिया की एकलपीठ ने यह आदेश मंजूसिंह व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए दिए। याचिका में कहा गया था कि विवि ने गत वर्ष प्रोफेसर सहित अन्य के 22 पदों पर भर्ती निकाली। जिसमें विवि की ओर से यूजीसी की ओर से तय गाइड लाइन की पालना नहीं हो रही है। जिस पर एकलपीठ ने गत 15 फरवरी को भर्ती पर रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान विवि की ओर से अधिवक्ता रवि चिरानिया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने ना तो भर्ती के लिए आवेदन किया है और ना ही वह चयन प्रक्रिया में शामिल है।
इसके अलावा विवि की ओर से यूजीसी के सभी नियम लागू किए गए हैं। याचिकाकर्ता को याचिका दायर करने का अधिकार ही नहीं है। ऐसे में उसकी ओर से पेश याचिका को खारिज किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने भर्ती पर लगी रोक को हटाते हुए याचिकाएं खारिज कर दी।
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न्यायाधीश केएस अहलुवालिया की एकलपीठ ने यह आदेश मंजूसिंह व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए दिए। याचिका में कहा गया था कि विवि ने गत वर्ष प्रोफेसर सहित अन्य के 22 पदों पर भर्ती निकाली। जिसमें विवि की ओर से यूजीसी की ओर से तय गाइड लाइन की पालना नहीं हो रही है। जिस पर एकलपीठ ने गत 15 फरवरी को भर्ती पर रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान विवि की ओर से अधिवक्ता रवि चिरानिया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने ना तो भर्ती के लिए आवेदन किया है और ना ही वह चयन प्रक्रिया में शामिल है।
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इसके अलावा विवि की ओर से यूजीसी के सभी नियम लागू किए गए हैं। याचिकाकर्ता को याचिका दायर करने का अधिकार ही नहीं है। ऐसे में उसकी ओर से पेश याचिका को खारिज किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने भर्ती पर लगी रोक को हटाते हुए याचिकाएं खारिज कर दी।
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