फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Life imprisonment for wife's killer today

रुपए के लिए कर दी पत्नी की हत्या, पति को आजीवन कारावास

Mon, 28 Aug 2017 07:30 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Mon, 28 Aug 2017 07:30 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for wife's killer today
court demo pic - फोटो : file photo
अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-13 ने पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त पति इकबाल कुरैशी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने लचर जांच करने वाले बगरू थाने के एसआई भंवरलाल के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 26 जून 2012 को मोहम्मद रियाजुद्दीन ने बगरू थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई की उसकी छोटी बहन मुमताज का छह माह पहले इकबाल से निकाह हुआ था। इकबाल और मुमताज का यह दूसरा निकाह था। रुपए नहीं देने के मामले में अभियुक्त और मुमताज का झगड़ा होता था। उसकी बड़ी बहन ने फोन कर बताया कि अभियुक्त ने गला घोंटकर मुमताज की हत्या कर दी है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 29 जून 2012 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed