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एलडीसी भर्ती : 36 फीसदी से कम लाने वालों की नियुक्ति पर रोक
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Wed, 26 Apr 2017 08:01 PM IST
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राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती-2013 की परीक्षा के दूसरे फेज के प्रत्येक पेपर में 36 फीसदी से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर लगी रोक को जारी रखा है। इसके साथ ही अदालत ने आरपीएससी को जवाब पेश करने के लिए 9 अगस्त का समय दिया है।
न्यायाधीश केएस अहलुवालिया की एकलपीठ ने यह आदेश हिमांशु व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि 26 जुलाई 2013 को आयोग ने एलडीसी के 7 हजार 568 पदों पर भर्ती निकाली। भर्ती विज्ञापन में प्रावधान किया गया कि भर्ती के द्वितीय फेज के प्रत्येक प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों को न्यूनतम 36 फीसदी अंक लाने होंगे।
याचिका में कहा गया कि आयोग ने गत 31 मार्च को परिणाम जारी किया। जिसमें 36 फीसदी से कम अंक लाने वाले कई अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इसके अलावा आवेदन की अंतिम तिथि को कम्प्यूटर पात्रता नहीं रखने वाले अभ्यर्थियों को भी चयन सूची में शामिल किया गया। वहीं आरपीएससी की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 9 अगस्त तक टालते हुए आयोग को जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।
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न्यायाधीश केएस अहलुवालिया की एकलपीठ ने यह आदेश हिमांशु व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि 26 जुलाई 2013 को आयोग ने एलडीसी के 7 हजार 568 पदों पर भर्ती निकाली। भर्ती विज्ञापन में प्रावधान किया गया कि भर्ती के द्वितीय फेज के प्रत्येक प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों को न्यूनतम 36 फीसदी अंक लाने होंगे।
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याचिका में कहा गया कि आयोग ने गत 31 मार्च को परिणाम जारी किया। जिसमें 36 फीसदी से कम अंक लाने वाले कई अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इसके अलावा आवेदन की अंतिम तिथि को कम्प्यूटर पात्रता नहीं रखने वाले अभ्यर्थियों को भी चयन सूची में शामिल किया गया। वहीं आरपीएससी की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 9 अगस्त तक टालते हुए आयोग को जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।
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