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मारपीट के मामले में ललित मोदी का वकालतनामा पेश करने के आदेश
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Tue, 10 Oct 2017 08:20 PM IST
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ललित मोदी
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राजस्थान हाईकोर्ट ने आरसीए की बैठक के दौरान मारपीट के मामले में ललित मोदी का वकालतनामा पेश करने को कहा है।
न्यायाधीश महेन्द्र माहेश्वरी की एकलपीठ ने यह आदेश ललित मोदी की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए। सुनवाई के दौरान प्रकरण के परिवादी अनिल शेखावत व अन्य की ओर से कहा गया कि ललित मोदी तीन साल से गायब चल रहे हैं। इसके बावजूद भी उनके नाम से अदालतों में याचिकाएं पेश हो जाती है। प्रकरण में भी उनकी ओर से कोई वकालतनाम पेश नहीं किया गया है।
ऐसे में मोदी की ओर से वकालतनामा पेश कराया जाए। गौरतलब है कि वर्ष 2006 में आरसीए की बैठक के दौरान मारपीट के मामले में निचली अदालत ने ललित मोदी के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया था। प्रसंज्ञान आदेश के खिलाफ मोदी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।
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न्यायाधीश महेन्द्र माहेश्वरी की एकलपीठ ने यह आदेश ललित मोदी की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए। सुनवाई के दौरान प्रकरण के परिवादी अनिल शेखावत व अन्य की ओर से कहा गया कि ललित मोदी तीन साल से गायब चल रहे हैं। इसके बावजूद भी उनके नाम से अदालतों में याचिकाएं पेश हो जाती है। प्रकरण में भी उनकी ओर से कोई वकालतनाम पेश नहीं किया गया है।
ऐसे में मोदी की ओर से वकालतनामा पेश कराया जाए। गौरतलब है कि वर्ष 2006 में आरसीए की बैठक के दौरान मारपीट के मामले में निचली अदालत ने ललित मोदी के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया था। प्रसंज्ञान आदेश के खिलाफ मोदी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।
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