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ललित मोदी को इस केस में मिली बड़ी राहत, गिरफ्तार से बचे
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Mon, 27 Nov 2017 08:35 PM IST
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ललित मोदी
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आरसीए के पूर्व सचिव और मनी लॉन्ड्रिंग केस में भगौड़ा घोषित किए जा चुके ललित मोदी को एक विशेष अदालत ने बड़ी राहत दी है।
जयपुर शहर की साम्प्रदायिक दंगा मामलों की विशेष अदालत ने आरसीए मीटिंग में हुई मारपीट को लेकर ललित मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने से इंकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने परिवादी अनिल सिंह शेखावत की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।
प्रार्थना पत्र में कहा गया कि प्रकरण में अदालत ने वर्ष 2006 में प्रसंज्ञान लिया था। इसके बाद से ललित मोदी अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं। सुनवाई के दौरान उनकी ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जाता रहा है। उन्हें भारत से भगौड़ा घोषित किया हुआ है।
इसके अलावा इंटरपोल से भी नोटिस जारी किए जा चुके हैं। ऐसे में उनकी हाजिरी माफी को जब्त कर गिरफ्तारी वारंट जारी कर तलब किया जाए। जिसे खारिज करते हुए अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने से इंकार कर दिया।
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जयपुर शहर की साम्प्रदायिक दंगा मामलों की विशेष अदालत ने आरसीए मीटिंग में हुई मारपीट को लेकर ललित मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने से इंकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने परिवादी अनिल सिंह शेखावत की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।
प्रार्थना पत्र में कहा गया कि प्रकरण में अदालत ने वर्ष 2006 में प्रसंज्ञान लिया था। इसके बाद से ललित मोदी अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं। सुनवाई के दौरान उनकी ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जाता रहा है। उन्हें भारत से भगौड़ा घोषित किया हुआ है।
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इसके अलावा इंटरपोल से भी नोटिस जारी किए जा चुके हैं। ऐसे में उनकी हाजिरी माफी को जब्त कर गिरफ्तारी वारंट जारी कर तलब किया जाए। जिसे खारिज करते हुए अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने से इंकार कर दिया।
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