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12 साल पहले ली थी 300 रुपए की रिश्वत, अब मिली ये सजा

Sat, 07 Oct 2017 11:41 AM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Sat, 07 Oct 2017 11:41 AM IST
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junior engineer sentenced to 3 year imprisonment in kota
लड़खड़ाता हुआ अदालत से निकलता आरोपी इंजीनियर - फोटो : Amar Ujala
12 साल पहले मात्र 300 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुए जूनियर इंजीनियर को आज जब सजा सुनाई गई तो सजा सुनते ही उसके पैर डगमगा गए। 
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मामला कोटा जिले का है जहां एसीबी कोर्ट ने आज 12 साल पुराने एक मामले में फैसला सुनाते हुए राजस्थान रोडवेज के तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता को 3 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। सजा के साथ ही उस पर 5 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। 

जानकारी के अनुसार आरोपी प्रभुलाल का 12 साल पहले रिश्वत के लिए ईमान डगमगया था। आज जब उसे सजा सुनाई गई तो आरोपी के सजा सुनते ही आरोपी प्रभुलाल के पैर लड़खड़ा गए। 
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काफी समय से चल रहा था यह खेल

junior engineer sentenced to 3 year imprisonment in kota
रिश्वत का आरोपी इंजीनियर प्रभुलाल - फोटो : Amar Ujala
एसीबी ने साल 2005 में रोडवेज के दफ्तर पर छापा मारकर कनिष्ठ अभियंता प्रभुलाल को गिरफ्तार किया था। आरोपी प्रभुलाल अपने कर्मचारियों से ड्यूटी लगाने की एवज में रिश्वत की मांग करता था। एसीबी ने एक कर्मचारी की शिकायत के बाद आरोपी को 300 रूपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। आरोपी इं​जीनियर हर कर्मचारी से 300-300 रुपए बतौर रिश्वत के रुप में लिया करता था और काफी समय से रोडवेज में यह खेल चल रहा था। 
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