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पैलेसिया प्रोजेक्ट मामले में जेडीए की अपील खारिज
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Fri, 07 Jul 2017 02:10 PM IST
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राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टेच्यू सर्किल के पास बन रहे पैलेसिया प्रोजेक्ट के नक्शे निरस्त करने पर जेडीए न्यायाधिकरण की रोक को सही मान लिया है। इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में जेडीए की ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया है।
न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश जेडीए की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। मामले के अनुसार 11 दिसंबर 2014 को बीपीसी की बैठक में निर्माणाधीन पैलेसिया प्रोजेक्ट के नक्शे निरस्त करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद जेडीए ने मार्च 2015 में प्रोजेक्ट के नक्शे निरस्त कर दिए थे। इसके खिलाफ ओम मेटल्स की ओर से जेडीए न्यायाधीकरण में याचिका दायर की गई। जिस पर न्यायाधिकरण ने ओम मेटल्स के पक्ष में फैसला देते हुए नक्शे निरस्त करने के जेडीए के आदेश को गलत माना। इस आदेश को जेडीए की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।
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न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश जेडीए की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। मामले के अनुसार 11 दिसंबर 2014 को बीपीसी की बैठक में निर्माणाधीन पैलेसिया प्रोजेक्ट के नक्शे निरस्त करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद जेडीए ने मार्च 2015 में प्रोजेक्ट के नक्शे निरस्त कर दिए थे। इसके खिलाफ ओम मेटल्स की ओर से जेडीए न्यायाधीकरण में याचिका दायर की गई। जिस पर न्यायाधिकरण ने ओम मेटल्स के पक्ष में फैसला देते हुए नक्शे निरस्त करने के जेडीए के आदेश को गलत माना। इस आदेश को जेडीए की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।
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