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पैलेसिया प्रोजेक्ट मामले में जेडीए की अपील खारिज

Fri, 07 Jul 2017 02:10 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Fri, 07 Jul 2017 02:10 PM IST
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Jda plea dismissed
राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टेच्यू सर्किल के पास बन रहे पैलेसिया प्रोजेक्ट के नक्शे निरस्त करने पर जेडीए न्यायाधिकरण की रोक को सही मान लिया है। इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में जेडीए की ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया है।
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न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश जेडीए की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। मामले के अनुसार 11 दिसंबर 2014 को बीपीसी की बैठक में निर्माणाधीन पैलेसिया प्रोजेक्ट के नक्शे निरस्त करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद जेडीए ने मार्च 2015 में प्रोजेक्ट के नक्शे निरस्त कर दिए थे। इसके खिलाफ ओम मेटल्स की ओर से जेडीए न्यायाधीकरण में याचिका दायर की गई। जिस पर न्यायाधिकरण ने ओम मेटल्स के पक्ष में फैसला देते हुए नक्शे निरस्त करने के जेडीए के आदेश को गलत माना। इस आदेश को जेडीए की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।
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