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जेसी बोस दुष्कर्म प्रकरण: अभियुक्त की सजा स्थगित
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Fri, 08 Sep 2017 07:35 PM IST
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कोर्ट
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राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के चचिर्त जेसी बोस दुष्कर्म प्रकरण के अभियुक्त महेन्द्र प्रताप भाकर की सजा को आपराधिक अपील के निस्तारण तक स्थगित कर दिया है। न्यायाधीश दीपक माहेश्वरी की एकलपीठ ने यह आदेश भाकर की ओर से दायर अपील के साथ पेश सजा स्थगित करने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिए।
मामले के अनुसार पांच सितंबर 1997 को पीडिता ने गांधीनगर थाने में संदीप दहिया और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ जेसी बोस हॉस्टल में ले जाकर बलात्कार करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीडिता के बयानों के आधार पर 10 सितंबर को पुलिस उपाधीक्षक रामनिवास यादव की ओर से महिला थाने में एक और रिपोर्ट कराई गई। पुलिस जांच में सामने आया कि पीडिता का 1990 से ही देह शोषण किया जा रहा था। निचली अदालत ने 26 अक्टूबर 2012 को याचिकाकर्ता सहित सात अन्य अभियुक्तों को दस-दस साल की सजा सुनाई थी।
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मामले के अनुसार पांच सितंबर 1997 को पीडिता ने गांधीनगर थाने में संदीप दहिया और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ जेसी बोस हॉस्टल में ले जाकर बलात्कार करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीडिता के बयानों के आधार पर 10 सितंबर को पुलिस उपाधीक्षक रामनिवास यादव की ओर से महिला थाने में एक और रिपोर्ट कराई गई। पुलिस जांच में सामने आया कि पीडिता का 1990 से ही देह शोषण किया जा रहा था। निचली अदालत ने 26 अक्टूबर 2012 को याचिकाकर्ता सहित सात अन्य अभियुक्तों को दस-दस साल की सजा सुनाई थी।
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