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जैन कमेटी की सिफारिशों को करो लागू, दिव्यांगों को संघों में पचास फीसदी आरक्षण

Mon, 31 Jul 2017 07:50 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Mon, 31 Jul 2017 07:50 PM IST
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राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह खेलों के विकास के संबंध में जस्टिस एनके जैन कमेटी की ओर से दी गई सिफारिशों को डेढ माह में लागू करे। इसके साथ ही अदालत ने पन्द्रह दिन में खेल अधिनियम, 2005 में संशोधन कर कमेटी की उन 13 सिफारिशों को लागू करने को कहा है, जिन पर राज्य सरकार पूर्व में सहमत हो चुकी है।
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अदालत ने दो माह में पालना रिपोर्ट हाईकोर्ट प्रशासन को भेजने को कहा है। न्यायाधीश जेके रांका की एकलपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि खेल अधिनियम के अस्तित्व में आए 12 साल हो चुके हैं, लेकिन वर्तमान समय के अनुसार उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। जबकि अब इसमें संशोधन की जरूरत आ चुकी है। अदालत ने कहा है कि सभी खेल संघों के खातों की अकाउंटेट जनरल की ओर से जांच की जाए। अदालत ने राजस्थान स्पोर्टस कौंसिल और खेल संघों को डोप टेस्ट, उम्र तय करने की सुविधा के साथ-साथ आचार संहिता व कोच की नियुक्ति से लेकर उसका समस्त रिकॉर्ड संधारित रखने को कहा है।
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यह भी दिए निर्देश: दिव्यांग खिलाडियों को स्पोट्र्स कौंसिल मान्यता दे। इनके साथ सामान्य खिलाड़ियों की तरह व्यवहार किया जाए और सरकारी सेवाओं में समान स्तर पर नियुक्तियां मिले।
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दिव्यांगों के खेल संघों में पचास फीसदी पदों पर इन्हें लगाया जाए। खेल मैदानों में किसी भी सूरत में गैर-खेल गतिविधियां नहीं हो। स्थानीय निकाय अपने खेल मैदानों को संवारे। इनमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इंडियन ओलम्पिक संघ लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को तीन माह में लागू करे। इसके लिए तीन माह में संबंधित नियमों में संशोधन किया जाए। देश के कई छोटे प्रदेशों में राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में खेल-खिलाड़ी के हितों के लिए राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाए।
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