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आईएसआईएस फडिंग: जमील की जमानत अर्जी खारिज
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Mon, 29 May 2017 06:48 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : Pintrest
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शहर के सत्र न्यायालय ने आईएसआईएस के लिए फडिंग करने के आरोप में जेल में बंद जमील अहमद को जमानत पर रिहा करने के इंकार कर दिया है।
अदालत ने कहा कि आरोपी पर षडयंत्रपूर्वक चंदा लेकर आईएसआईएस को देने का गंभीर आरोप है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी की ओर से पेश दूसरी जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया। अदालत इससे पूर्व गत एक दिसंबर को भी आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर चुकी है। गौरतलब है कि एटीएस ने गत 16 नवंबर को जमील अहमद को आईएसआईएस के लिए धन जुटाने के मामले में गिरफ्तार किया था। गत दिनों प्रकरण में आरोप पत्र पेश होने के बाद आरोपी की ओर से दूसरी बार जमानत अर्जी दायर कर जमानत पर रिहा करने की गुहार की गई थी।
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अदालत ने कहा कि आरोपी पर षडयंत्रपूर्वक चंदा लेकर आईएसआईएस को देने का गंभीर आरोप है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी की ओर से पेश दूसरी जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया। अदालत इससे पूर्व गत एक दिसंबर को भी आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर चुकी है। गौरतलब है कि एटीएस ने गत 16 नवंबर को जमील अहमद को आईएसआईएस के लिए धन जुटाने के मामले में गिरफ्तार किया था। गत दिनों प्रकरण में आरोप पत्र पेश होने के बाद आरोपी की ओर से दूसरी बार जमानत अर्जी दायर कर जमानत पर रिहा करने की गुहार की गई थी।