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डेढ़ लाख रुपए के गबन मामले में बीमा कंपनी के अधिकारियों को सजा
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Mon, 17 Jul 2017 08:19 PM IST
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बीमा पॉलिसियों में कांट-छांट कर करीब डेढ़ लाख का गबन करने के मामले में न्यू इंश्योरेंस कम्पनी के चार अधिकारियों को शहर की अदालत ने तीन-तीन साल की सजा सुनाई है।
सीबीआई मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने बीमा पॉलिसी में कांट-छांट कर करीब डेढ़ लाख रुपए का गबन करने के मामले में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जयपुर टावर के विकास अधिकारी रमेश पांड्या, भोलाराम और प्रशासनिक अधिकारी दिनेश चंद व रामेश्वर प्रसाद को तीन साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर साठ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
मामले के अनुसार सीबीआई ने 31 अक्टूबर 2007 को गुप्त सूचना से रिपोर्ट दर्ज की थी कि बीमा कंपनी में तैनात अभियुक्तों ने 42 पॉलिसियों में कांट-छांट कर एक लाख 56 हजार रुपए का गबन किया है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने चारों अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया था।
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सीबीआई मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने बीमा पॉलिसी में कांट-छांट कर करीब डेढ़ लाख रुपए का गबन करने के मामले में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जयपुर टावर के विकास अधिकारी रमेश पांड्या, भोलाराम और प्रशासनिक अधिकारी दिनेश चंद व रामेश्वर प्रसाद को तीन साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर साठ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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मामले के अनुसार सीबीआई ने 31 अक्टूबर 2007 को गुप्त सूचना से रिपोर्ट दर्ज की थी कि बीमा कंपनी में तैनात अभियुक्तों ने 42 पॉलिसियों में कांट-छांट कर एक लाख 56 हजार रुपए का गबन किया है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने चारों अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया था।
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