{"_id":"5937e9ef4f1c1b901c9c95a6","slug":"instructions-on-appointment-to-vacant-posts-in-transport-and-police-to-stop-accident","type":"story","status":"publish","title_hn":"हाईकोर्ट: एक्सीडेंट रोकने के लिए परिवहन और पुलिस में रिक्त पदों पर नियुक्ति के निर्देश ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हाईकोर्ट: एक्सीडेंट रोकने के लिए परिवहन और पुलिस में रिक्त पदों पर नियुक्ति के निर्देश
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Wed, 07 Jun 2017 05:26 PM IST
विज्ञापन
डेमो इमेज
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बैंच ने सड़क हादसों को टालने के लिए बुधवार को परिवहन विभाग में रिक्त पदों पर पदस्थापना और यातायात पुलिस नफरी बढ़ाने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं।
जोधपुर में मंगलवार को पाल रोड पर एक बेलगामम सिटी बस ने सड़क पर जा रहे मां—बेटे को चपेट में ले लिया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर आवश्यक निर्देश दिए। जस्टिस गोपालकृष्ण व्यास व जस्टिस दिनेश मेहता की खंडपीठ ने प्रसंज्ञान लेते हुए यातायात पुलिस अधीक्षक,आरटीओ व सिटी बस यूनियन के पदाधिकारियों को तलब किया।
मामले की सुनवाई के दौरान यातायात पुलिस अधीक्षक भूवन भूषण,आरटीओ अर्जुनसिंह व यूनियन के पदाधिकारी कोर्ट में हाजिर हुए। जस्टिस व्यास ने हादसे के लिए जिम्मेवारों के खिलाफ कठोर एक्शन लेने के निर्देश दिए। वहीं सरकार की ओर से पैरवी करते हुए एएजी शिवकुमार व्यास ने बताया कि समय समय पर कारवाई की जा रही है। सुनवाई के दौरान आरटीओ अर्जुनसिंह ने कहा कि फिलहाल परिवहन विभाग में अधिकारियों की कमी के चलते जांच नही हो पा रही है इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि रिक्त पदो पर जल्द से जल्द पदास्थापन की जाए। पुलिस विभाग को भी यातायात में पुलिस नफरी बढाने के निर्देश जारी किए है। हाईकोर्ट ने अधिकारियों से पन्द्रह जुलाई को प्रगति रिपोर्ट मांगी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
जोधपुर में मंगलवार को पाल रोड पर एक बेलगामम सिटी बस ने सड़क पर जा रहे मां—बेटे को चपेट में ले लिया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर आवश्यक निर्देश दिए। जस्टिस गोपालकृष्ण व्यास व जस्टिस दिनेश मेहता की खंडपीठ ने प्रसंज्ञान लेते हुए यातायात पुलिस अधीक्षक,आरटीओ व सिटी बस यूनियन के पदाधिकारियों को तलब किया।
विज्ञापन
मामले की सुनवाई के दौरान यातायात पुलिस अधीक्षक भूवन भूषण,आरटीओ अर्जुनसिंह व यूनियन के पदाधिकारी कोर्ट में हाजिर हुए। जस्टिस व्यास ने हादसे के लिए जिम्मेवारों के खिलाफ कठोर एक्शन लेने के निर्देश दिए। वहीं सरकार की ओर से पैरवी करते हुए एएजी शिवकुमार व्यास ने बताया कि समय समय पर कारवाई की जा रही है। सुनवाई के दौरान आरटीओ अर्जुनसिंह ने कहा कि फिलहाल परिवहन विभाग में अधिकारियों की कमी के चलते जांच नही हो पा रही है इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि रिक्त पदो पर जल्द से जल्द पदास्थापन की जाए। पुलिस विभाग को भी यातायात में पुलिस नफरी बढाने के निर्देश जारी किए है। हाईकोर्ट ने अधिकारियों से पन्द्रह जुलाई को प्रगति रिपोर्ट मांगी है।
विज्ञापन