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स्वीकृत आवासों को समय पर पूरा करने के निर्देश

Wed, 07 Jun 2017 07:14 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Wed, 07 Jun 2017 07:14 PM IST
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Instructions for timely completion of approved houses
housing
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुदर्शन सेठी ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना, इंदिरा आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवासों की महात्मा गांधी नरेगा योजना में स्वीकृतियां जारी कर आवास निर्माण कार्यों को नियत अवधि में पूरा कराएं।
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उन्होंने निर्देश दिए है कि जिन लार्भाथियों के लिए आवास निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है उनका नियोजन योजना अंतर्गत सामुदायिक कार्य पर नहीं किया जाए एवं इनके लिए केवल आवास योजना के निर्माण के लिए मस्टररोल प्राथमिकता से जारी करें। जो कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा एवं विकास अधिकारी इन आदेशों की पालना सुनिश्चित नहीं करें उनके विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सेठी ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा योजना अधिनियम के प्रावधान के अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के तहत स्वीकृत आवास निर्माण में मनरेगा योजना से 90 दिवस की अकुशल मजदूरी देय है।
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