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आरटीआई पर बनाया एेसा बहाना, एडीएम को भुगतना पड़ा हजारों का जुर्माना

Mon, 17 Jul 2017 05:11 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Mon, 17 Jul 2017 05:11 PM IST
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Information Commissioner imposes fine of 60 thousand on ADM
RTI
सूचना के अधिकार के तहत समय पर सूचना नहीं देना एक प्रशासनिक अधिकारी को भारी पड़ गया। सूचना आयोग ने इस अधिकारी पर 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। 
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फरियादी प्रहलाद कुमावत ने राज्य सूचना आयोग में शिकायत की थी कि उन्होंने तीन मामलों में सूचनाएं मांगी, जो दी नहीं गई। इनमें से एक मामला प्रतापगढ़ अतिरिक्त जिला कलेक्टर के विभिन्न जांच व निरीक्षण के दौरों के संबंध में, दूसरा मामला संम्पर्क पोर्टल और तीसरा मामला आरटीआई में सूचना मांगने पर मिलने वाली धमकियों से संबंधित था।
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फरियादी का कहना था कि इन तीनों मामलों पर मांगी गई सूचना को लेकर सही जानकारी नहीं दी गई। जवाब में कहा गया कि कार्यालय में आरटीआई से जुड़े लिपिक के नहीं होने के चलते सूचना नहीं दी जा सकी।
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सूचना आयुक्त ने अधिकारी को यूं लगाई लताड़

Information Commissioner imposes fine of 60 thousand on ADM
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इस मामले पर राज्य सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने सख्ती दिखाई। एडीएम प्रतापगढ़ की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैया मानते हुई कुल साठ हजार का जुर्माना लगाया है। इनमें से एक मामले में दस हजार और दो मामलों में पच्चीस-पच्चीस हजार का जुर्माना लगाया है।

सूचना आयुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि जिस तरह का जवाब संबंधित अधिकारी ने दिया है, वह गैर जिम्मेदाराना है। इस तरह का जवाब देना उचित नहीं है। कार्यालय में व्यवस्थाएं देखना अधिकारी का काम है।
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