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भंवरी हत्याकांड : इंद्रा को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, बीमार होने की याचिका खारिज

Fri, 09 Jun 2017 05:23 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Fri, 09 Jun 2017 05:23 PM IST
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indra's Petition dismissed by jodhpur highcourt
इंद्रा विश्नोई - फोटो : amar ujala
जोधपुर के बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी अपहरण व हत्या मामले की आरोपी इन्द्रा विश्नोई को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। इन्द्रा की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में दायर याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया गया।
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जस्टिस पीके लोहरा की अदालत ने शुक्रवार को ये आदेश दिए। इससे पहले बृहस्पतिवार को अदालत में करीब दो घंटे तक आरोपी इन्द्रा विश्नोई के अधिवक्ता हेमन्त नाहटा, फरजंद अली और संजय विश्नोई ने पक्ष रखते हुए इन्द्रा को मानसिक रूप से बीमार बताते हुए हुए रिमांड पर विरोध जताया था। जिसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। शुक्रवार को मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस पीके लोहरा ने 23 पेज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट की कई नजीरों का हवाला देते हुये याचिका को खारिज कर दिया।
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फैसले में यह भी कहा गया कि जब इंद्रा साढे पांच साल तक फरार रही तो बीमार कैसे हो सकती थी। ऐसे में इस मामले के ट्रायल से बचने के लिए ही यह प्रयास था। मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए रिमांड को सही मानते हुए हाईकोर्ट ने इन्द्रा विश्नोई की याचिका को खारिज कर दिया है। उधर, सीबीआई लगातार इन्द्रा से पूछताछ कर कई परतें खोलने के प्रयास में जुटी है। शुक्रवार को एक बार फिर सीबीआई की ओर से इन्द्रा विश्नोई, सोहनलाल और सहीराम को दोपहर में आमने—सामने बिठाकर पूछताछ की गई।
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