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अवैध हथियार मामला : सलमान खान को मिली कोर्ट से राहत, ये कहा वकील ने

Wed, 27 Sep 2017 05:48 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Wed, 27 Sep 2017 05:48 PM IST
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Illegal weapon case at Salman Khan
फिल्म अभिनेता सलमान खान को आज सीजेएम ग्रामीण कोर्ट से राहत मिली है। उनके खिलाफ तत्कालीन वन अधिकारी ललित बोडा की ओर से पेश किए गए प्रार्थना पत्र को सीजेएम ग्रामीण देव कुमार खत्री ने खारिज कर दिया। हालांकि, अभी दो प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई नहीं हो पाई। अब उन पर चार अक्टूबर को सुनवाई होगी।
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दरअसल, अवैध हथियार के मामले में 23 अप्रैल 2015 को सलमान खान को बयान मुलजिम के लिए सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने तलब किया था, लेकिन सलमान नहीं आए। उनके अधिवक्ता ने कान में दर्द होने की वजह से हवाई यात्रा नहीं किए जाने की चिकित्सकीय सलाह पर हाजिरी माफी पेश की। इस पर तत्कालीन वन अधिकारी ललित बोडा ने 24 अप्रेल 2015 को सलमान के खिलाफ कोर्ट को गुमराह करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। उनका आरोप था कि कोर्ट में हाजिरी माफी पेश की गई थी, जबकि उस दिन सलमान जम्मू में बजरंगी भाईजान की शूटिंग में व्यस्त था। ऐसे में बीमारी का झूठा बहाना बयाना गया है। इस पर आज सुनवाई करते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
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इन प्रार्थना पत्रों पर भी एक नजर...

Illegal weapon case at Salman Khan
salman khan
सलमान के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कोर्ट को बताया कि कान में दर्द होने की वजह से सलमान खान के चिकित्सक ने हवाई यात्रा नहीं करने की सलाह दी थी। ऐसे में हवाई यात्रा नहीं होने की वजह से सलमान कोर्ट नहीं आ पाया। जबकि झूठी हाजिरी माफी पेश नहीं की गई है। साथ ही कहा कि शुरू से ही बोडा का व्यवहार इस मामले में अच्छा नहीं रहा है। सीजेएम ग्रामीण ने इस मामले में पिछली सुनवाई पर आदेश सुरक्षित रखा था। आज आदेश सुनाते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।

वहीं, दो प्रार्थना पत्रों पर आज भी सुनवाई नही हो पाई, इस पर अब चार अक्टूबर को सुनवाई होगी। एक प्रार्थना पत्र सरकार का है जिसमें बताया गया है कि सलमान खान ने हथियारों के लाइसेंस गुम होने का झूठा शपथ पत्र दिया था। वहीं, दूसरा प्रार्थना पत्र सलमान खान की ओर से तत्कालीन वन अधिकारी ललित बोडा के खिलाफ है जिन पर अब चार अक्टूबर को सुनवाई होगी।
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