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पति ने खुदकुशी के लिए उकसाया, मिली ये सजा
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Thu, 29 Jun 2017 07:07 PM IST
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शहर की महिला उत्पीडन एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले अभियुक्त पति लेखराम को दस साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही पीठासीन अधिकारी रेखा राठौड़ ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मृतका नीलम की शादी अभियुक्त के साथ वर्ष 2003 में हुई थी। शादी के बाद से ही अभियुक्त उसे दहेज के लिए प्रताडित करता था। घटना के दिन 19 फरवरी 2014 को मृतका के बेटे ने अपने मामा को फोन कर अभियुक्त के मारपीट करने की बात कही।
वहीं बाद में नीलम ने आए दिन की प्रताडना से तंग आकर साडी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के भाई की ओर से दर्ज एफआईआर पर कोतवाली थाना पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मृतका नीलम की शादी अभियुक्त के साथ वर्ष 2003 में हुई थी। शादी के बाद से ही अभियुक्त उसे दहेज के लिए प्रताडित करता था। घटना के दिन 19 फरवरी 2014 को मृतका के बेटे ने अपने मामा को फोन कर अभियुक्त के मारपीट करने की बात कही।
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वहीं बाद में नीलम ने आए दिन की प्रताडना से तंग आकर साडी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के भाई की ओर से दर्ज एफआईआर पर कोतवाली थाना पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
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