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सरकार ने दी नियमों में ढील, सैन्य ठिकानों के नजदीक बनेंगे मकान

Wed, 14 Jun 2017 10:18 AM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Wed, 14 Jun 2017 10:18 AM IST
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house construction will be easy nearby cantonment area in rajasthan
फाइल फोटो।

राजस्थान में अब सैन्य ठिकानों के नजदीक जल्द ही मकान और इमारतें बनती देखी जा सकेंगी। यूडीएच के अनुसार अभी तक सैन्य ठिकानों के 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का निर्माण करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती थी।

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लेकिन अब यह दूरी घटाकर केवल दस मीटर कर दी गई। परिणामस्वरुप अब निर्माणकर्ता दस मीटर तक के ही दायरे के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। हालांकि राज्य में दस सैन्य ठिकाने ऐसे होंगें जहां अनापति प्रमाण पत्र का दायरा 500 मीटर ही होगा।
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ये ठिकाने माउंट आबू, अजमेर, नसीराबाद, बीकानेर, सूरतगढ़, अलवर, भरतपुर कोटा व जोधपुर व जालीपा के है। यूडीएच विभाग के अधिकारियों के अनुसार नए नियम के सम्बंध में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड व सभी यूआईटी व अन्य संस्थाओं पत्र लिखा जा चुका है।
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गौरतलब है कि रक्षा मंत्रालय के वर्ष 2016 अक्टूबर के सर्कुलर के अनुसार सैन्य ठिकानों के दस मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के निर्माण के लिए स्थानीय मिलिट्री अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक है।


यूडीएच के नए नियमों के बाद अब जयपुर सहित अन्य शहरों में लोगों को काफी राहत मिलेगी। साथ ही नए प्रोजेक्ट की राह भी खुल सकेगी। क्योंकि अभी तक सैन्य ठिकानों के 500 मीटर के दायरे में निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना काफी मुश्किल भरा काम था। 

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