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हिंगौनिया गौशाला मामला: कोर्ट नाराज, अधिकारियों को किया तलब
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Mon, 08 May 2017 12:52 PM IST
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जयपुर की हिंगौनिया गौशाला में अव्यवस्थाओं के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त होते हुए अधिकारियों को 9 मई को पेश होने के आदेश दिए हैं। कोर्ट में सोमवार को सुनवाई थी, सुनवाई के दौरान सरकार व निगम की ओर से अधिवक्ता गैरमौजूद रहे। इस पर अदालत ने नाराजगी व्यक्त की और अफसरों को पेश होने के लिए कहा है।
हिंगौनिया गौशाला में अव्यवस्थाओं को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। अव्यवस्थाओं के मामले में जागो जनता सोसायटी की ओर से याचिका लगाई गई थी। इस याचिका पर सुनवाई के लिए 8मई की तारीख तय की गई थी। सोमवार को न्यायाधीश महेश चंद्र शर्मा की अदालत में यह सुनवाई होनी थी। सुनवाई शुरू हुई तो सही लेकिन सरकार व निगम की ओर से पैरवी करने के लिए वकील नहीं आए। इस पर न्यायाधीश ने मंगलवार 9 मई को सुबह 11 बजे अधिकारियों को तलब कर लिया। इसमें नगर निगम आयुक्त, कलेक्टर, जेडीए आयुक्त, वित्त सचिव, निदेशक पशुपालन, स्वायत्त शासन सचिव को 9 मई को पेश होने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि अधिकारी पेश होकर बताए कि न्यायालय के आदेशों की पालना क्यों नहीं हुई।
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हिंगौनिया गौशाला में अव्यवस्थाओं को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। अव्यवस्थाओं के मामले में जागो जनता सोसायटी की ओर से याचिका लगाई गई थी। इस याचिका पर सुनवाई के लिए 8मई की तारीख तय की गई थी। सोमवार को न्यायाधीश महेश चंद्र शर्मा की अदालत में यह सुनवाई होनी थी। सुनवाई शुरू हुई तो सही लेकिन सरकार व निगम की ओर से पैरवी करने के लिए वकील नहीं आए। इस पर न्यायाधीश ने मंगलवार 9 मई को सुबह 11 बजे अधिकारियों को तलब कर लिया। इसमें नगर निगम आयुक्त, कलेक्टर, जेडीए आयुक्त, वित्त सचिव, निदेशक पशुपालन, स्वायत्त शासन सचिव को 9 मई को पेश होने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि अधिकारी पेश होकर बताए कि न्यायालय के आदेशों की पालना क्यों नहीं हुई।
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