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स्टेनो भर्ती में अनियमितता को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन से मांगा जवाब
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Thu, 14 Sep 2017 08:03 PM IST
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राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से जिला अदालतों के लिए आयोजित स्टेनोग्राफर भर्ती-2017 में हुई अनियमितताओं को लेकर रजिस्ट्रार जनरल और रजिस्ट्रार परीक्षा को नोटिस जारी किए हैं। न्यायाधीश अशोककुमार गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश आदित्य तिवारी की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने गत दिनों जिला अदालतों में स्टेनोग्राफर के 313 पदों के लिए भर्ती निकाली। भर्ती विज्ञापन के अनुसार परीक्षा के बाद साक्षात्कार के लिए पदों के तीन गुना तक अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे।
इसके बावजूद हाईकोर्ट प्रशासन ने सिर्फ 229 अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया है। इसके अलावा न तो कट ऑफ जारी की गई और न ही बुलाए गए अभ्यर्थियों के अंक सार्वजनिक किए गए। जबकि पूर्व में हाईकोर्ट की ओर से आयोजित एलडीसी भर्ती में कट ऑफ जारी की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने हाईकोर्ट प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।
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याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने गत दिनों जिला अदालतों में स्टेनोग्राफर के 313 पदों के लिए भर्ती निकाली। भर्ती विज्ञापन के अनुसार परीक्षा के बाद साक्षात्कार के लिए पदों के तीन गुना तक अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे।
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इसके बावजूद हाईकोर्ट प्रशासन ने सिर्फ 229 अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया है। इसके अलावा न तो कट ऑफ जारी की गई और न ही बुलाए गए अभ्यर्थियों के अंक सार्वजनिक किए गए। जबकि पूर्व में हाईकोर्ट की ओर से आयोजित एलडीसी भर्ती में कट ऑफ जारी की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने हाईकोर्ट प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।
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