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कोर्ट ने मंत्री को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Fri, 21 Jul 2017 06:18 PM IST
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राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर की लोहावट पंचायत समिति प्रधान भागीरथ बेनीवाल की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने लिफाफे में बंद अविश्वास प्रस्ताव का परिणाम आगामी दो अगस्त को पेश करने के आदेश दिए।
प्रधान बेनीवाल की ओर से दायर याचिका पर जस्टिस निर्मलजीत कौर की अदालत में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव मीटिंग पर रोक लगाई जाए। इस पर हाईकोर्ट ने रोक तो नहीं लगाई, लेकिन प्रधान को आंशिक राहत देते हुए परिणाम दो अगस्त को बंद लिफाफे में ही पेश करने के आदेश दिए।
वहीं मंत्री गजेन्द्रसिंह खींवसर को भी व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाया गया था इसीलिए हाईकोर्ट ने मंत्री खींवसर व राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए दो अगस्त को जवाब मांगा है। सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता मनीष पटेल ने नोटिस स्वीकार किए। जिस पर कोर्ट ने दो अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव का परिणाम व रिकार्ड के साथ पेश होने के आदेश दिए हैं।
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प्रधान बेनीवाल की ओर से दायर याचिका पर जस्टिस निर्मलजीत कौर की अदालत में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव मीटिंग पर रोक लगाई जाए। इस पर हाईकोर्ट ने रोक तो नहीं लगाई, लेकिन प्रधान को आंशिक राहत देते हुए परिणाम दो अगस्त को बंद लिफाफे में ही पेश करने के आदेश दिए।
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वहीं मंत्री गजेन्द्रसिंह खींवसर को भी व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाया गया था इसीलिए हाईकोर्ट ने मंत्री खींवसर व राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए दो अगस्त को जवाब मांगा है। सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता मनीष पटेल ने नोटिस स्वीकार किए। जिस पर कोर्ट ने दो अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव का परिणाम व रिकार्ड के साथ पेश होने के आदेश दिए हैं।
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