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राम रहीम पर 25 वर्षीय अनुयायी को गायब करने के मामले में सुनवाई अब 14 को

Thu, 07 Sep 2017 01:50 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Thu, 07 Sep 2017 01:50 PM IST
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hearing on another verdict on ram rahim to be done on 14 september
गुड्डी
साध्वी से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा पाने वाले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर 25 वर्षीय महिला अनुयायी को गायब करने के आरोप को लेकर आज अदालत में सुनवाई हुई। लापता महिला के पति ने जयपुर की निचली अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किया था। अब सुनवाई 14 सितम्बर को तय की गई है।
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जानकारी के अनुसार जयपुर शहर की एसीएमएम-7 अदालत में आज परिवादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र में जल्द से जल्द सुनवाई करने की गुहार लगाई गई है और मीडिया रिपोर्ट्स को सैकंड एविडेंस के तौर मानने की भी गुहार लगाई गई है। अब इस प्रार्थना पत्र के संबंध में अदालत को 14 सितंबर को सुनवाई करेगी।
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आपको बता दें कि विवाहिता के अपहरण से जुड़े इस मामले में हालांकि पुलिस संबंधित न्यायालय में एफआर पेश कर चुकी है, लेकिन पीड़ित पक्ष की ओर से प्रोटेस्ट पिटिशन दायर कर एफआर को चुनौती दे रखी है।
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डेरे पर गई थी, जो लौटी ही नहीं...

hearing on another verdict on ram rahim to be done on 14 september
Ram Rahim
प्रकरण से जुड़े अधिवक्ता बाबूलाल बैरवा ने बताया कि गुड्डी देवी अपने पति कमलेश के साथ 24 मार्च 2015 को सिरसा स्थित रामरहीम के डेरे पर गई थी। यहां वह 28 मार्च तक पति के संपर्क में रही। वहीं अगले दिन एक सेवादार ने आकर गुड्डी से कहा कि उसे डेरे के एमडी डीपीएस दत्ता बुला रहे हैं। इसके बाद से गुड्डी देवी लापता हो गई। जब अगले दिन कमलेश ने दूसरे कर्मचारियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि गुड्डर देवी गुरूजी की सेवा में लीन है। वह अपने आप घर आ जाएगी।

प्रकरण को लेकर 8 मई 2015 को रामरहीम और डीपीएस दत्ता के खिलाफ जयपुर के जवाहर सर्किल थाना पुलिस में मामला दर्ज कराया गया। जिस पर जांच करते हुए पुलिस ने मार्च 2016 में एफआर लगा दी। जानकारी के अनुसार मामले की जांच जवाहर सर्किल थाने के सबइंस्पेक्टर दिनेश कुमार को सौंपी गई थी।

इसके बाद मुकदमे की जांच जवाहर सर्किल थाने से ट्रांसफर कर एसीपी मालवीय नगर को सौंपी गई। पुलिस पड़ताल में सामने आया कि महिला सिरसा, हरियाणा से लापता हुई थी। तब पिछले साल ईलाका गैर मानकर पुलिस ने मुकदमे में एफआर दे दी।

आखिर गुड्डी कहां गई, अब तक पुलिस नहीं लगा पाई पता

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राम रहीम का लाल बैग - फोटो : SELF
इधर, हाल ही राम रहीम को दुष्कर्म का दोषी करार दिए जाने के बाद जयपुर से जुड़ा ये मामला भी काफी संवेदनशील हो चुका है। पुलिस के मुताबिक कमलेश कुमार की शिकायत में गुरमीत राम रहीम के अलावा डेरा प्रमुख प्रबंध निदेशक डीपीएस दत्ता और डेरा सच्चा सौदा के सतनाम सिंह के खिलाफ भी गुड्डी को बहला-फुसला कर गायब करने का आरोप था।

पुलिस के अनुसार जयपुर की मनोहरपुरा कच्ची बस्ती निवासी कमलेश कुमार की ओर से दायर शिकायत पर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। ​यह केस जयपुर की रहने वाली लापता महिला गुड्डी (25) के पति कमलेश कुमार की शिकायत पर कोर्ट इस्तगासे से मई, 2015 को जवाहर सर्किल थाने में दर्ज हुआ था।

परिवादी कमलेश कुमार ने रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि पत्नी गुड्डी के कहने पर गत 24 मार्च 2015 को ट्रेन से सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा जाते समय एक सेवादार से मिला था। डेरा में पहुंचने के बाद सेवादार 28 मार्च को उसकी पत्नी को दत्ता के बुलाने की बात कहकर ले गया। तब से उसकी पत्नी का पता नहीं चला।
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