{"_id":"5930de554f1c1b2a54bda9ef","slug":"government-strict-on-minister-and-officers","type":"story","status":"publish","title_hn":"मंत्री हो या अफसर नहीं कर सकेंगें सरकारी रेस्ट हाउस में उधार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मंत्री हो या अफसर नहीं कर सकेंगें सरकारी रेस्ट हाउस में उधार
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Fri, 02 Jun 2017 09:11 AM IST
विज्ञापन
राजस्थान हाउस।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सरकार के रेस्ट हाउस मंत्री और अफसरों की उधारी के चलते हमेशा ही नुकसान में रहते है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग के नए मैन्यूल के अनुसार कोई भी मंत्री या अफसर सर्किट हाउस या अन्य सरकार रेस्ट हाउस से बिना पैसे दिए नहीं निकल सकेगा। यहीं नहीं यदि किसी मंत्री का पुराना बकाया है तो उसे रेस्ट हाउस में कोई जगह नहीं मिलेगी। यदि उपरोक्त व्यक्ति ने पैसा नहीं चुकाया तो सबंधित कर्मचारी को जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
हालांकि नए मैन्यूएल के अनुसार यदि मंत्री जबरजस्ती करते हुए पैसा नहीं देते तो इसकी सूचना सबंधित कर्मचारी को 24 घंटे के भीतर विभाग को देनी होगी। गौरतलब है कि हाल ही में कोर्ट की सख्ती के बाद पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह को बकाया करीब 38 लाख रुपए की राशि जमा करानी पड़ी थी। हालांकि जयपुर के पूर्व सांसद महेशी जोशी ने अभी तक पैसा जमा नहीं कराया हैं। उम्मीद की जा रही है कि सरकार के इस नए मैन्यूएल के बाद सर्किट हाउस व राजस्थान हाउस के बकाए में कमी आएगी।
विज्ञापन