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मंत्री हो या अफसर नहीं कर सकेंगें सरकारी रेस्ट हाउस में उधार

Fri, 02 Jun 2017 09:11 AM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Fri, 02 Jun 2017 09:11 AM IST
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government strict on minister and officers
राजस्थान हाउस।

सरकार के रेस्ट हाउस मंत्री और अफसरों की उधारी के चलते हमेशा ही नुकसान में रहते है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग के नए मैन्यूल के अनुसार कोई भी मंत्री या अफसर सर्किट हाउस या अन्य सरकार रेस्ट हाउस से बिना पैसे दिए नहीं निकल सकेगा। यहीं नहीं यदि किसी मंत्री का पुराना बकाया है तो उसे रेस्ट हाउस में कोई जगह नहीं मिलेगी। यदि उपरोक्त व्यक्ति ने पैसा नहीं चुकाया तो सबंधित कर्मचारी को जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई की जाएगी।

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हालांकि नए मैन्यूएल के अनुसार यदि मंत्री जबरजस्ती करते हुए पैसा नहीं देते तो इसकी सूचना सबंधित कर्मचारी को 24 घंटे के भीतर विभाग को देनी होगी। गौरतलब है कि हाल ही में कोर्ट की सख्ती के बाद पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह को बकाया करीब 38 लाख रुपए की राशि जमा करानी पड़ी थी। हालांकि जयपुर के पूर्व सांसद महेशी जोशी ने अभी तक पैसा जमा नहीं कराया हैं। उम्मीद की जा रही है कि सरकार के इस नए मैन्यूएल के बाद सर्किट हाउस व राजस्थान हाउस के बकाए में कमी आएगी। 

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