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फीस बढ़ोतरी मामला: एसएलपी में आने वाला निर्णय होगा लागू

Wed, 06 Sep 2017 08:12 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Wed, 06 Sep 2017 08:12 PM IST
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Fee Increase Case: The decision that will come in SLP will apply
राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस बढ़ोतरी के मामले में महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज की ओर से उच्चतम न्यायालय में लंबित एसएलपी पर आने वाले आदेश को इन पर लागू करने कहा है।
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न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश इन्द्रजीतसिंह की खंडपीठ ने यह आदेश डॉ. श्रवण राम की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता राजेन्द्र सोनी ने अदालत को बताया कि उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल कॉलेज में फीस तय करने के लिए पूर्व न्यायाधीश एसएन भार्गव की अध्यक्षता में फीस कमेटी गठित करने के आदेश दिए थे। इस कमेटी को सभी निजी मेडीकल कॉलेजों के लिए फीस तय करनी थी।
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इसके बावजूद भी निजी कॉलेज अपने स्तर पर ही मनमाने रूप से फीस तय कर रहे हैं। याचिका में कहा गया कि सत्र 2014-15 में निम्स की फीस 36 लाख रुपए थी। जिसे सत्र 2016-17 में बढ़ाकर 90 लाख रुपए कर दिया। इसी तरह फीस कमेटी ने उदयपुर के पेसेफिक कॉलेज के लिए साढे सात लाख रुपए फीस तय की थी, लेकिन कॉलेज तय फीस से कई गुणा फीस ले रहा है। याचिका में गुहार की गई है कि विद्यार्थियों से ली गई अधिक फीस लौटाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एसएलपी पर आने वाले निर्णय को प्रकरण में लागू करने को कहा है।
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