फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Empty the township, if not, JDA will make it under MoU

खाली करो बस्ती, नहीं तो जेडीए एमओयू के तहत कराएगा खाली

Thu, 05 Oct 2017 08:13 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Thu, 05 Oct 2017 08:13 PM IST
विज्ञापन
Empty the township, if not, JDA will make it under MoU
- फोटो : demo pic
राजस्थान हाईकोर्ट ने आदर्श नगर स्थित खड्डा बस्सी के विस्थापितों को कहा है कि वे पुनर्वास के तौर पर मिल रहे फ्लैट के लिए दस फीसदी और भूंखड के लिए 25 फीसदी राशि आज ही जमा करवाकर बस्ती खाली कर आवंटन पत्र हासिल कर लें। ऐसा नहीं होने पर अदालत ने पूर्व में पेश एमओयू के तहत जेडीए को कार्रवाई करने को कहा है।
विज्ञापन


न्यायाधीश केएस अहलुवालिया और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश खड्डा बस्ती के प्रभावितों की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए। प्रभावितों की ओर से अदालत को कहा गया कि जेडीए मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराए बिना उनका पुनर्वास कर रहा है। जबकि पहले वहां मूलभूत सुविधाएं पानी-बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए। इस पर जेडीए जोन-10 के उपायुक्त ने अदालत को बताया कि नए स्थान पर पानी मुहैया करा दिया गया है। इसके अलावा आवेदन करने पर तुरंत बिजली कनेक्शन मिल जाएगा।
विज्ञापन


उपायुक्त ने अदालत को यह भी बताया कि 29 परिवारों को छोडकर सभी ने जयसिंहपुरा खोर स्थित दिए जाने वाले फ्लैट पर अपनी सहमति दे दी है। यहां 99 हजार, 84 हजार और 73 हजार रुपए में आवास मुहैया कराए जा रहे हैं। इसके अलावा शेष परिवारों को पालड़ी मीणा में दो लाख 46 हजार रुपए में भूखंड आवंटित किए जाएंगे। यदि शेष विस्थापित भी फ्लैट लेना चाहे तो जेडीए देने को तैयार है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने विस्थापितों को राशि जमा करवाकर बस्ती खाली करने को कहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed