{"_id":"591f0aa94f1c1bdb30f23204","slug":"drug-trafficker-gets-five-years-jail","type":"story","status":"publish","title_hn":"मादक पदार्थ तस्कर को पांच साल की जेल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मादक पदार्थ तस्कर को पांच साल की जेल
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Fri, 19 May 2017 08:49 PM IST
विज्ञापन
डेमो इमेज
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जयपुर शहर की मादक पदार्थ मामलों की विशेष अदालत ने गांजा तस्करी करने वाले अभियुक्त श्रवण कुमार तिवाडी को पांच साल की सजा सुनाई है।
सजा के साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 26 अप्रैल 2010 को करणी विहार थाना पुलिस को मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने खिरणी फाटक के पास अभियुक्त को पकड़ा। पुलिस को अभियुक्त के कब्जे से गुटखे के पैकेट में छिपाकर रखा गया आठ किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह संजय शर्मा नामक व्यक्ति से यह गांजा खरीद कर लाया है।
इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। गौरतलब है संजय शर्मा पूर्व में साक्ष्य के अभाव में बरी हो चुका है।
विज्ञापन
सजा के साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 26 अप्रैल 2010 को करणी विहार थाना पुलिस को मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने खिरणी फाटक के पास अभियुक्त को पकड़ा। पुलिस को अभियुक्त के कब्जे से गुटखे के पैकेट में छिपाकर रखा गया आठ किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह संजय शर्मा नामक व्यक्ति से यह गांजा खरीद कर लाया है।
इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। गौरतलब है संजय शर्मा पूर्व में साक्ष्य के अभाव में बरी हो चुका है।