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पुनर्विवाह करने पर भी तलाकशुदा नियुक्ति के लिए पात्र: हाईकोर्ट

Sat, 15 Jul 2017 06:00 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Sat, 15 Jul 2017 06:00 PM IST
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divorcee who get married is eligible for appointment in job says rajasthan highcourt
court demo pic
राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती-2015 में तलाकशुदा कोटे में आवेदन कर परीक्षा परिणाम के बाद पुनर्विवाह करने वाली अभ्यर्थी को तलाकशुदा कोटे में नियुक्ति के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश मुनेशकुमारी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
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याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता स्कूल व्याख्याता भर्ती के लिए आवेदन करते समय तलाकशुदा थी। वहीं प्रथम परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद उसने पुनर्विवाह कर लिया। याचिका में कहा गया कि तलाकशुदा कोटे की मेरिट में आने के बाद भी उसे पुनर्विवाह करने के आधार पर नियुक्ति नहीं दी गई।
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जिसे चुनौती देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता ने परीक्षा परिणाम आने के बाद पुनर्विवाह किया है। ऐसे में उसे नियुक्ति दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को तलाकशुदा कोटे में नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं।
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