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लोहावट प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Wed, 02 Aug 2017 07:01 PM IST
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- फोटो : amar ujala
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जोधपुर जिले की लोहावट पंचायत समिति के प्रधान को आज राजस्थान राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है। प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। पंचायत समिति प्रधान भागीरथ बेनीवाल के खिलाफ 24 जुलाई को लाया गया अविश्वास प्रस्ताव तीन चौथाई सदस्यों का समर्थन नहीं मिलने के कारण खारिज हो गया। इस आशय की घोषणा जस्टिस निर्मलजीत कौर ने आज बेनीवाल की ओर से दायर याचिका का निस्तारण करते हुए की।
राजस्थान हाईकोर्ट में आज लोहावट पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी ने एजीसी मनीष पटेल के माध्यम से सीलबंद लिफाफा पेश किया। जिसे जस्टिस निर्मलजीत कौर के आदेश पर कोर्ट मास्टर ने खोला। उसमें से प्राप्त रिकॉर्ड के आधार पर न्यायाधीश ने अविश्वास प्रस्ताव बाबत परिणाम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 24 जुलाई को प्रधान बेनीवाल के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 15 मत डाले गए, जो कि कुल सदस्यों से तीन चौथाई से कम थे, इसलिए प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। साथ ही, उन्होंने याचिककर्ता अथवा अप्रार्थी दोनों ही पक्षों को अपील की छूट भी प्रदान की।
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राजस्थान हाईकोर्ट में आज लोहावट पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी ने एजीसी मनीष पटेल के माध्यम से सीलबंद लिफाफा पेश किया। जिसे जस्टिस निर्मलजीत कौर के आदेश पर कोर्ट मास्टर ने खोला। उसमें से प्राप्त रिकॉर्ड के आधार पर न्यायाधीश ने अविश्वास प्रस्ताव बाबत परिणाम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 24 जुलाई को प्रधान बेनीवाल के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 15 मत डाले गए, जो कि कुल सदस्यों से तीन चौथाई से कम थे, इसलिए प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। साथ ही, उन्होंने याचिककर्ता अथवा अप्रार्थी दोनों ही पक्षों को अपील की छूट भी प्रदान की।
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