{"_id":"59db8c4b4f1c1bce538b68ad","slug":"discom-jen-was-sentenced-to-two-years","type":"story","status":"publish","title_hn":"आठ साल पहले ली थी रिश्वत, अब डिस्कॉम जेईएन को दो साल सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आठ साल पहले ली थी रिश्वत, अब डिस्कॉम जेईएन को दो साल सजा
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Mon, 09 Oct 2017 08:19 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जयपुर एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने जयपुर डिस्कॉम के तत्कालीन जेईएन सुनील कुमार को रिश्वत लेने के मामले में दो साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर चार हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि परिवादी भगवान सहाय कुमावत ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने कारखाने में बिजली कनेक्शन लेने के लिए विश्वकर्मा बिजली कार्यालय में आवेदन डिमांड राशि जमा कराई थी। राशि जमा होने के बाद भी अभियुक्त जेईएन ने कनेक्शन देने के लिए रिश्वत मांगी। जेईएन 18 मार्च 2009 को दो बिजलीकर्मियों के साथ परिवादी के घर आया और तीन हजार रुपए रिश्वत मांगी। सूचना पर एसीबी की टीम ने अभियुक्त को रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार किया। एसीबी ने अभियुक्त के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया, जबकि दोनों बिजलीकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की।
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि परिवादी भगवान सहाय कुमावत ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने कारखाने में बिजली कनेक्शन लेने के लिए विश्वकर्मा बिजली कार्यालय में आवेदन डिमांड राशि जमा कराई थी। राशि जमा होने के बाद भी अभियुक्त जेईएन ने कनेक्शन देने के लिए रिश्वत मांगी। जेईएन 18 मार्च 2009 को दो बिजलीकर्मियों के साथ परिवादी के घर आया और तीन हजार रुपए रिश्वत मांगी। सूचना पर एसीबी की टीम ने अभियुक्त को रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार किया। एसीबी ने अभियुक्त के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया, जबकि दोनों बिजलीकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की।
विज्ञापन