फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   DGP does not work with respect, negligence, inquiry officer-high court

डीजीपी को नसीहत, लापरवाही से काम न करे जांच अधिकारी-हाईकोर्ट

Thu, 16 Nov 2017 07:27 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Thu, 16 Nov 2017 07:27 PM IST
विज्ञापन
DGP does not work with respect, negligence, inquiry officer-high court
court demo pic
राजस्थान हाईकोर्ट ने झुंझनुं की टमकोर ग्राम पंचायत में सरकारी भूमि पर पट्टे जारी करने के मामले में उचित जांच नहीं करने पर अदालत में पेश डीजीपी को पुलिस की कार्यप्रणाली बताते हुए कहा कि जांच अधिकारी को लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए।
विज्ञापन


प्रकरण में अब तक इस तरह जांच की गई है मानो जांच की जरूरत ही नहीं हो। इसके साथ ही अदालत ने प्रकरण में दो सप्ताह में जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश विजयकुमार भंसाली की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
विज्ञापन


सुनवाई के दौरान डीजीपी अदालत में पेश हुए। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट की ओर से मॉनिटरिंग होने के बाद भी प्रकरण में प्रभावी जांच नहीं की जा रही है। जांच अधिकारी ने पट्टों का रिकॉर्ड तक बरामद नहीं किया है। इस पर डीजीपी ने अदालत को आश्वस्त करते हुए कहा कि पूरी ईमानदारी के साथ जांच कराई जाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस पर अदालत ने पन्द्रह दिन में जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिका में अधिवक्ता हनुमान चौधरी ने बताया कि ग्राम पंचायत का सरपंच बनने के बाद याचिकाकर्ता की ओर से वर्ष 2010 में मलसीसर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि पूर्व सरपंच गौकुलचंद ने पंचायत का रिकॉर्ड मुहैया नहीं कराया और सरकारी भूमि पर सैकड़ों  पट्टे काटकर अपने चहेतों को भूमि बांट दी। एफआईआर पर तत्कालीन जांच अधिकारी ने प्रकरण को सिविल नेचर का बताकर एफआर पेश कर दी। जिसमें अदालत ने अग्रिम जांच के आदेश दिए। वहीं अदालती आदेश के बावजूद रिकॉर्ड मुहैया नहीं कराने पर हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए डीजीपी को पेश होने के आदेश दिए थे।


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed