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हिरण शिकार मामला: 30 अगस्त को होगी मामले पर अगली सुनवाई
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Tue, 22 Aug 2017 04:47 PM IST
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सलमान खान
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बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार के मामले में आज सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश एक प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं हो पाई। तत्कालीन वन अधिकारी ललित बोडा ने अभियोजन पक्ष के जरिये एक प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसमें फिल्म अभिनेता सलमान खान के विरूद्ध कारवाई के लिए मांग की गई थी।
प्रार्थना पत्र में बताया गया कि सलमान खान को व्यक्तिगत रूप से तलब करने के बावजूद कान में दर्द का बहाना कर कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ जबकि उसी दिन सलमान खान जम्मू कश्मीर में फिल्म बजरंगी भाई जान की शूटिंग कर रहा था। ऐसे में उसने कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया था।
इस प्रार्थना पत्र पर आज सुनवाई व बहस होनी थी लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई अब इस मामले में 30 अगस्त को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि फिल्म हम साथ साथ है कि शूटिंग के दौरान साल 1998 में अभिनेता सलमान खान,सैफअली खान,नीलम,तब्बू व सोनाली बेन्द्रे पर काले हिरणो के शिकार को मामला लूणी थाने में दर्ज हुआ था जिसका ट्रायल सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में चल रहा है।
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प्रार्थना पत्र में बताया गया कि सलमान खान को व्यक्तिगत रूप से तलब करने के बावजूद कान में दर्द का बहाना कर कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ जबकि उसी दिन सलमान खान जम्मू कश्मीर में फिल्म बजरंगी भाई जान की शूटिंग कर रहा था। ऐसे में उसने कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया था।
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इस प्रार्थना पत्र पर आज सुनवाई व बहस होनी थी लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई अब इस मामले में 30 अगस्त को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि फिल्म हम साथ साथ है कि शूटिंग के दौरान साल 1998 में अभिनेता सलमान खान,सैफअली खान,नीलम,तब्बू व सोनाली बेन्द्रे पर काले हिरणो के शिकार को मामला लूणी थाने में दर्ज हुआ था जिसका ट्रायल सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में चल रहा है।
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