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आरयू पेपर लीक मामला, गिरफ्तार प्रोफेसर की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 10 Aug 2017 03:39 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर 
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर  Updated Thu, 10 Aug 2017 03:39 PM IST
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rajasthan university paper leak case, arrested professor's bail plea rejected
आरोपी अशोक अग्रवाल - फोटो : Amar Ujala
राजस्थान यूनिवर्सिटी पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार हुए आरोपी प्रोफेसर की कोर्ट ने आज जमानत अर्जी खारिज कर दी। राजस्थान यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉमर्स कॉलेज में एबीएसटी के प्रोफेसर अशोक अग्रवाल ने एक अगस्त को कोर्ट में सरेंडर किया था। इसके बाद एसओजी ने अग्रवाल को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया, जहां से उन्हें पूछताछ के बाद जेल भेज दिया था।
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जानकारी के अनुसार, जयपुर के जवाहर नगर निवासी आरोपी अग्रवाल की जमानत अर्जी जाली नोट मामलों की स्पेशल कोर्ट में लगाई गई थी। कोर्ट ने पेपर लीक प्रकरण को गंभीर अपराध बताते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। इससे पहले अग्रवाल की जमानत अर्जी सीएमएम कोर्ट ने 4 अगस्त को खारिज की थी।
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इस मामले में एसओजी परीक्षा नियंत्रक के पीए सुरेन्द्र मोहन शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर राजीव शर्मा, गोपनीय शाखा के अनुभागाधिकारी नन्दलाल सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर महेश चन्द्र गुप्ता और डिप्टी रजिस्ट्रार महेश चन्द्र गुप्ता को पहले ही गिरफ्तार कर चालान पेश कर चुकी है। फरार लाभार्थी छात्रा सिम्मी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच लम्बित रखी हुई है।
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